Saturday, March 5, 2011

ज़िन्दा कौमें पांच साल इन्तज़ार नहीं करतीं

आखिर दूसरे का पाप कबतक अपने सिर पर ढोते रहेंगे मनमोहन सिंह? क्या भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतनी भयंकर अनियमितताएं, इतने अधिक भ्रष्टाचार और इतनी ज़्यादा बेबसी का रिकार्ड रहा है? प्रधानमंत्री की आड़ में कौन शासन कर रहा है, कौन नैतिकता की मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपने निर्णय लागू करवा रहा है? देश और जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है. पी.जे.थामस, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मनमोहन सिंह के रिश्तेदार नहीं हो सकते. वे उनकी जाति, पंथ या प्रांत के भी नहीं हैं. उनकी औकात नहीं कि मनमोहन सिंह को रिश्वत देकर खरीद सकें. फिर कौन सी मज़बूरी थी जिसने प्रधानमंत्री को विपक्ष की नेता की लिखित असहमति को दरकिनार कर पी.जे.थामस जैसे भ्रष्ट और दागी व्यक्ति को मुख्य सतर्कता आयुक्त के संवैधानिक पद पर नियुक्त करने के लिए विवश किया? क्या सोनिया गांधी से थामस की घनिष्ठता ही उनकी नियुक्ति के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं मानी गई? क्या चिदंबरम कांग्रेस की राजमाता के निर्देशों पर चित्त नहीं हुए? क्या मनमोहन की बासुरी में फूंक १०, जनपथ से नहीं भरी गई? क्या प्रधानमंत्री में लेषमात्र भी स्वाभिमान शेष है? क्या देश ने ऐसा कठपुतली और बेबस प्रधानमंत्री अपने इतिहास में पहले कभी देखा था?
उच्चतम न्यायालय ने जैसी कठोर टिप्पणियों के साथ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर पी.जे.थामस की नियुक्ति खारिज़ की है, उससे केन्द्रीय सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लिए मुंह छुपाना भी मुश्किल हो गया है. वास्तव में यह मनमोहन सिंह के गाल पर प्रत्यक्ष और सोनिया गांधी के गाल पर परोक्ष जोरदार तमाचा है. न्यायपालिका के इस प्रहार के साथ ही केन्द्र सरकार की बची-खुची प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई है.
१९७३ बैच के आई.ए.एस. अधिकारी, थामस को २००५-०६ में सी.वी.सी पद के लिए अयोग्य मानते हुए उनकी दावेदारी को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन २००८ में फिर से उन्हें इस पद के दावेदारों में शामिल कर लिया गया और अन्ततः सितम्बर २०१० में उनके नाम पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने विपक्ष की नेता की असहमति को दरकिनार करते हुए अंतिम मुहर लगा दी. इस मामले से उनलोगों का भी मुखौटा उतरा है जो थामस को लगातार प्रोन्नति देते गए और जिनलोगों की कृपा से थामस एडीशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए सेक्रेटरी भारत सरकार और अन्त में सीवीसी के पद तक पहुंच गए. थामस की नियुक्ति के मामले में सबसे विचित्र बात रही है कि गलती का एहसास होने के बाद भी इसे स्वीकार नहीं किया गया. जो अनजाने में गलती करता है, वह क्षमा के योग्य हो सकता है, लेकिन जो जानबूझकर जीती मक्खी निगलता है, वह सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता. अच्छा होता, सर्वोच्च न्यायालय ने मनमोहन सिंह और पी. चिदंबरम के लिए उचित दंड की भी व्यवस्था की होती. सरकार ने ऐसा ही रवैया २-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भी अपनाया था. तरह-तरह के कुतर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि २-जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. सीएजी रिपोर्ट को ही कपिल सिब्बल ने खारिज़ कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में भी हस्तक्षेप करना पड़ा. सिब्बल को फटकार मिली, राजा को जेल जाना पड़ा और सरकार को विपक्ष की मांग के आगे घुटने टेकने पड़े. संसद के एक सत्र को बलि चढ़ाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना ही पड़ा.
सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में तनिक भी गंभीर नहीं है. भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के बदले उनके कृत्यों पर लीपापोती करने का प्रयास इतनी नसीहतों के बाद भी पूर्ववत जारी है. काले धन के मामले में भी सरकार का रवैया गले उतरने वाला नहीं है. भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी और टैक्स चोर हसन अली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी कि उसे अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? उससे गंभीरता से पूछताछ क्यों नहीं की गई? सरकार की लापरवाही और हसन की गिरफ़्तारी न होने के कारण वह अपने काले धन का करीब ३०-३५ हज़ार करोड़ रुपए स्विस बैंकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों मे पहुंचा चुका है. यदि हसन अली गिरफ़्तार होता तो उसे यह मौका नहीं मिलता और दूसरी तमाम जानकारियां भी सरकार को मिल सकती थीं, जिनके आधार पर काले धन को वापस लाया जा सकता था. हसन अली देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने काले धन को सुरक्षित करने में जुटा है और सरकार सोई हुई है.
आज यह एक ज्वलन्त प्रश्न है कि सरकार आखिर किसकी है - भ्रष्टाचारियों की, काला बाज़ारियों की, रिश्वतखोरों, चापलूसों और कारपोरेट घरानों की या जनता की? लोहिया ने कहा था कि ज़िन्दा कौमें पांच साल तक इंतज़ार नहीं करतीं. पूर्णतया श्रीहीन हो चुकी इस कठपुतली सरकार को बदलने के लिए जनता को क्या पांच साल इंतज़ार करना चाहिए? यह एक यक्ष प्रश्न है जिसपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.

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